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चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम - पते का उल्लेख आवश्यक 

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

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चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा । यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने को उठाया है । जनप्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 127 ए के तहत चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले पैम्फलेट , पोस्टर या बैनर को प्रकाशक और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता । आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद दिए जिसमें दावा किया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं । मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों जानकारी साझा की है । उन्होंने बताया कि आयोग ने अब आउटडोर मीडिया पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय कर दी है । सभी नगरीय निकायों व स्थानीय प्रशासन जो कि होर्डिंग , पोस्टर , बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं , को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।

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